विधान

20 मई 2022 तक संधोधित एवं परिवर्धित
विधान संशोधन समिति —
  • विधान संशोधन समिति निम्नानुसार है :-
    1. श्री सम्पत सिंह, (संयोजक) मो. 94133-44625
    2. श्री रमेश चंद्र पुष्करणा, (सदस्य) मो. 94600-57712
    3. श्री घनश्याम, (सदस्य) मो. 94606-13672
    4. श्री अशोक कुमार शर्मा, (सदस्य) मो. 94147-96455
    5. डॉ. अरुणा शर्मा, (सदस्य) मो. 97999-96989
    6. श्री महेंद्र कुमार लखारा, (सदस्य) मो. 94602-09114
विधान संशोधन २०२४ 

संशोधित प्रस्ताव संख्या 1 (2024)  राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की किसी भी इकाई द्वारा (प्रदेश,जिला व उपशाखा स्तर पर) भूमि/भवन  या कोई भी अचल संपत्ति क्रय की जाती है तो राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के नाम से ही क्रय की जावें एवं क्रय करने से पूर्व स्थायी समिति व प्रदेश कार्यकारिणी से अनुमति ली जावे। भवन निर्माण का कार्य ट्रस्ट गठित कर किया जावे।

संशोधित प्रस्ताव संख्या 2 (2024) राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) एवं इसके पदाधिकारी/कार्यकर्ता/ सदस्यों द्वारा गठित ट्रस्ट, जो प्रदेश की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित हैं अथवा अनुमोदित नहीं हैं। ऐसे समस्त प्रकार के ट्रस्टों से सम्बन्धित सदस्य आयु के अधिकतम 70 वर्ष तक ही सदस्यता धारित कर सकेंगे।

संशोधित प्रस्ताव संख्या 3 (2024) राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के कार्य विस्तार हेतु प्रत्येक उपशाखा में 06 से 08 विद्यालयों पर 1  संकुल बनाया जाएगा। उस संकुल की कार्यकारिणी द्वारा संकुल से सम्बंधित कार्यों की देखरेख की जाएगी। 

संकुल कार्यकारिणी:-

संकुल कार्यकारिणी में निम्नांकित मनोनीत सदस्य होंगे –

  • संयोजक – 1
  • सहसंयोजक – 2 ( पुरुष व महिला )

3 व्यक्तियों की संकुल कार्यकारिणी में अनिवार्यतः 1 महिला सदस्य रहेंगी।

संशोधित प्रस्ताव संख्या 4 (2024) किन्ही परिस्थितियों में विधान के किसी बिन्दु में उल्लेखित कालावधि/समय में प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री के संयुक्त प्रस्ताव पर शिथिलन/परिवर्तन स्थायी समिति कर सकेगी।

संशोधित प्रस्ताव संख्या 5 (2024)- राजस्थान के जिलों/ उपशाखाओं में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) या संगठन के पूर्व प्रचलित नाम का उल्लेख करते हुए संगठन के किन्हीं पदाधिकारियों/पूर्व पदाधिकारियों  द्वारा ट्रस्ट बनाए गए हैं क्या बनाए जाते हैं तथा इन ट्रस्टों के नाम से भूमि/भवन आदि का क्रय किया गया है या किया जाता है तो उक्त ट्रस्टों द्वारा समय-समय पर लिए गए या लिए जाने वाले वित्तीय निर्णयों की जानकारी संगठन के अध्यक्ष/महामंत्री/संगठन मंत्री को देनी होगी, ऐसे निर्णय का अनुमोदन निर्णय की तिथि से आगे होने वाली स्थाई समिति में कराना होगा। ट्रस्टों द्वारा प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकेंगे लेकिन इसकी जानकारी भी अध्यक्ष/महामंत्री/ संगठन मंत्री को देते हुए उनके सुझावों/निर्देशों की पालना करनी होगी। ट्रस्टों द्वारा वित्तीय लेन-देन का ऑडिट वर्ष में एक बार स्थाई समिति द्वारा गठित समिति से करना आवश्यक होगा।